📢 कृषि तारबंदी योजना 2025-26
अब 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी मिलेगा अनुदान
सीकर, - 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्ष 2025-26 में छोटे किसानों को राहत देने के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1.5 हेक्टेयर की जगह केवल 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर भी किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
📌 योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को नीलगाय एवं बेसहारा पशुओं से बचाना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है।
📄 पात्रता (Eligibility)
- किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी
- समूह में भी आवेदन कर सकते हैं
💰 अनुदान राशि
- सामान्य किसान: 50% या ₹100 प्रति मीटर (अधिकतम ₹40,000)
- लघु/सीमान्त किसान: 60% या ₹120 प्रति मीटर (अधिकतम ₹48,000)
- समूह (10 किसान): 70% या ₹140 प्रति मीटर (अधिकतम ₹56,000)
📑 आवश्यक दस्तावेज
- जमाबंदी व नक्शा (ट्रेस)
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- लघु/सीमान्त प्रमाण पत्र
📝 आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केंद्र या स्वयं आवेदन करें
- राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- स्वीकृति मिलने के बाद तारबंदी कार्य शुरू करें
- कार्य पूर्ण होने पर बिल जमा करें
- भौतिक सत्यापन के बाद राशि सीधे खाते में आएगी
🚀 यह योजना "पहले आओ - पहले पाओ" के आधार पर लागू है, इसलिए जल्द आवेदन करें।
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Sanjay Prajapati
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